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Lucknow News: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, अमौसी एयरपोर्ट के पीछे अवैध कॉलोनी ध्वस्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई

Lucknow News:लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने सोमवार को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अमौसी एयरपोर्ट के पीछे विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान निजी बिल्डर द्वारा बनाए गए 21 अवैध रो-हाउस भवनों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। यह कार्रवाई एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-2 की टीम द्वारा की गई।

एलडीए के सचिव विवेक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजनौर थाना क्षेत्र में अमौसी एयरपोर्ट के पीछे बिल्डर राधेश्याम ओझा एवं अन्य द्वारा लगभग 5,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना किसी वैध स्वीकृति के अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस कॉलोनी में 21 रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया गया था, जबकि इसके लिए न तो प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराया गया और न ही मानचित्र की अनुमति ली गई थी।

उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण के विरुद्ध विहित न्यायालय में वाद योजित किया गया था, जिसके बाद न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए। इसके बावजूद बिल्डर ने कार्रवाई से बचने के लिए पहले माननीय आयुक्त न्यायालय और बाद में माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की, लेकिन दोनों ही स्तरों पर बिल्डर को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली।

न्यायालयों से राहत न मिलने के बाद एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अभियान चलाकर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए। निर्देशों के अनुपालन में सोमवार को प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी विराग करवरिया के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान अवर अभियंता विपिन बिहारी राय एवं दिनेश वर्मा समेत प्राधिकरण की टीम मौके पर मौजूद रही।

जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि करीब 8 घंटे तक चली इस कार्रवाई में 5 जेसीबी मशीनों और 1 पोकलैंड मशीन की मदद से सभी 21 अवैध रो-हाउस भवनों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहा, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।

एलडीए ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले उसकी वैधता और एलडीए से स्वीकृति अवश्य जांच लें।

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